CGTMSE योजना 2026: सूक्ष्म व लघु उद्योगों (MSME) को बिना किसी गारंटी ₹5 करोड़ तक का बैंक लोन, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट नियम
MSME उद्यमियों को बिना किसी अचल संपत्ति को गिरवी रखे ₹5 करोड़ तक का टर्म लोन व वर्किंग कैपिटल दिया जाता है।
Under CGTMSE, MSMEs can secure collateral-free term loans and working capital credit up to ₹5 Crore with up to 85% credit guarantee coverage.